देवघर : शादी समारोह सहित अन्य आयोजन के बाद सड़क पर कचरा फेंकने वाले आयोजकों सहित विवाह भवन, धर्मशाला आदि संचालकों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है. अनुमंडल दंडाधिकारी सह एसडीअो राम निवास यादव ने कहा कि आज के बाद यदि किसी भी धर्मशाला या विवाह स्थल के बाहर पतल-दोना, बचा हुआ खाना, पंडाल के फटे-पुराने कपड़े, यत्र-तत्र फेंका हुआ फूल माला आदि फेंका मिला,
तो उस विवाह स्थल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा. साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-133 के तहत वैसे धर्मशाला व विवाह आयोजन स्थलों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. एसडीओ ने बताया कि इसके अलावा नगर निगम प्रबंधन को भी मामला प्रेषित किया जायेगा. इसके लिए नगर निगम प्रबंधन के कर्मी
सक्रिय रहे व इस तरह के मामलों से अनुमंडल दंडाधिकारी या कार्यालय को सूचित करें, ताकि देवघर शहर को साफ व स्वच्छ रखने में सभी का सहयोग मिल सके. बताते चलें कि प्रभात खबर ने लगातार विवाह भवनों द्वारा सड़कों पर कचरा फेंकने से संबंधित खबर प्रकाशित की थी. इसे गंभीरता से लिया गया है.