सख्ती: बगैर रजिस्ट्रेशन के निजी स्कूल चलाने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर, रजिस्ट्रेशन के बगैर नये वर्ष में दाखिला नहीं
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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देवघर : नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूल अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो उन्हें नये शैक्षणिक वर्ष में बच्चों के दाखिले पर रोक लगाने के साथ-साथ विद्यालय बंद करने की कार्रवाई की जायेगी. मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय व गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रवेश कक्षा में निर्धारित 25 […]
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देवघर : नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूल अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो उन्हें नये शैक्षणिक वर्ष में बच्चों के दाखिले पर रोक लगाने के साथ-साथ विद्यालय बंद करने की कार्रवाई की जायेगी. मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय व गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रवेश कक्षा में निर्धारित 25 फीसदी सीटों पर अभिवंचित वर्ग या अनाथ या बीपीएल परिवार या कमजोर वर्ग या 40 से अधिक नि:शक्त बच्चों का नामांकन लेना अनिवार्य है.
25 फीसदी सीटों पर दाखिला लेने वाले छात्रों से कोई शुल्क विद्यालय वसूल नहीं किया जायेगा. अधिनियम में निर्धारित प्रावधान का अनुपालन नहीं करने वालों के विरुद्ध विभागीय निर्देश के आलोक में उपायुक्त देवघर द्वारा कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. निर्धारित 25 फीसदी सीटों पर नामांकन अवधि में अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार करना अनिवार्य होगा. इस कोटि में शून्य नामांकन होने की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन को लिखित रूप से विभाग को जानकारी देना होगा.
परिचय पत्र रखना अनिवार्य
विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों को परिचय पत्र रखना अनिवार्य है. उनके आचरण से संबंधित प्रमाण पत्र विद्यालय के कार्यालय में संरक्षित रखना होगा. इससे संबंधित घोषणा पत्र संबंधित प्रखंड संसाधन केंद्र को उपलब्ध करना अनिवार्य होगा.
परिवहन के लिए एक कर्मी को करें नामित
निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों के परिवहन के लिए एक कर्मी अथवा एक शिक्षक को नामित करते हुए जवाबदेही दी जायेगी. बच्चों को सुरक्षित विद्यालय लाने एवं ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. किसी प्रकार की लापरवाही होने पर कार्रवाई भी की जायेगी. डीटीओ की ओर से डीएसइ व डीइओ के सहयोग से इनका सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा.
प्ले स्कूलों का भी पंजीयन अनिवार्य
जिले में संचालित सभी प्ले स्कूलों का पंजीयन करना अनिवार्य किया गया है. पंजीयन के लिए संबंधित प्ले स्कूलों को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में आवश्यक कागजात जमा करना होगा.
बच्चों को बसों में ठूंसें नहीं
निजी विद्यालयों में परिचालित बसों व अन्य गाड़ियों में निर्धारित सीटों के अनुसार की बच्चों के बैठने का इंतजाम करना होगा. इसका विशेष रूप से ख्याल रखना होगा कि सभी बच्चे बसों में सीटों पर बैठ कर आवागमन करें. सुरक्षा के सभी निर्धारित प्रावधान का अनुपालन किया जाये. खासकर बसों की खिड़कियों में सेफ्टी रॉड्स, जाली, मेटालिक कवर एवं फर्स्ट एड बॉक्स आवश्यक दवाओं के साथ रखना होगा. साथ ही बसों के चालक व कंडक्टर बच्चों के साथ मर्यादा पूर्वक व शालीन व्यवहार करें. इसकी जवाबदेही विद्यालय प्रबंधन की होगी.
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