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Chaibasa News : 31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स करें जमा, नहीं तो 12 प्रतिशत लगेगा अतिरिक्त शुल्क

Updated at : 03 Jan 2025 11:54 PM (IST)
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Chaibasa News : 31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स करें जमा, नहीं तो 12 प्रतिशत लगेगा अतिरिक्त शुल्क

चक्रधरपुर के 235 होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को नगर परिषद ने भेजी नोटिस

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चक्रधरपुर. नगर परिषद चक्रधरपुर ने अब होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों पर नजर टेढ़ी कर ली है. नगर परिषद चक्रधरपुर द्वारा 235 होल्डिंग टैक्स धारकों को बकाया जमा करने के लिए नोटिस भेजी है. नगर परिषद की ओर से जानकारी दी गयी है कि बकाया रकम जमा करने के लिए विभाग की ओर से दो बार नोटिस भेजी जा चुकी है. बकायेदार होल्डिंग टैक्स धारकों को तीन नोटिस भेजी जायेगी. इसके बावजूद बकायेदार होल्डिंग टैक्स जमा करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, तो कानूनी कार्रवाई की जायेगी. बकायेदारों का बैंक अकाउंट फ्रीज किया जायेगा और सर्टिफिकेट केस किया जायेगा. टैक्स को लेकर नगर परिषद अब कार्रवाई के मूड में आ गयी है. नगर परिषद सभी बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है.

नगर परिषद के अधीन 6600 होल्डिंग टैक्स धारी

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 मार्च 2025 के बाद यानी अप्रैल से 12 प्रतिशत अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ जमा लिया जाएगा. अगर बकाया जमा नहीं किया गया तो विभाग बकायेदारों के अकाउंट को फ्रीज करवाने तथा सर्टिफिकेट केस करने पर की भी मन बना लिया है. नगर परिषद चक्रधरपुर में 6600 होल्डिंग टैक्स धारी हैं. इसमें 235 लोगों का होल्डिंग टैक्स कई साल से बकाया है. इतना ही नहीं नगर परिषद टीम बनाकर घरों के होल्डिंग को लेकर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है. विभाग का कहना है कि जिन्हें रिएसेसमेंट कराना है करा लें. यदि भौतिक सत्यापन के दौरान पकड़े जाते हैं, तो उससे नगर परिषद 200 प्रतिशत जुर्माना वसूलेगी.

होल्डिंग टैक्स में 10 प्रतिशत की वृद्धि

होल्डिंग टैक्स में राज्य सरकार की ओर से 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इतना ही नहीं यदि समय पर होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उसमें प्लांटी के साथ जमा करना होगा. वहीं यदि अप्रैल में बकाया होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं, तो 12 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगेगा. राज्य सरकार हर दो साल में होल्डिंग टैक्स में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का मन बना ली है. इस कारण इस वित्तीय वर्ष में होल्डिंग टैक्स 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

ट्रेड लाइसेंस की भी होगी जांच

नगर परिषद अंतर्गत संचालित सभी दुकानों का ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य है. जिन दुकानदारों द्वारा ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाया गया है, वह शीघ्र ही नगर परिषद से बना लें. विभाग के कर्मचारी नगर परिषद अंतर्गत संचालित दुकानों का निरीक्षण करेंगे. इसमें ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल हुआ है या नहीं, इसकी जांच करेंगे. ट्रेड लाइसेंस नहीं होने से 25 हजार तक का जुर्माना किया जायेगा.

होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई : कार्यपालक अभियंता

नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता राहुल यादव ने कहा कि नगर परिषद अंतर्गत 235 होल्डिंग टैक्स धारकों के विरुद्ध विभाग कार्रवाई करने जा रही है. जिन्होंने अभी तक होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि जमा नहीं की है, वे 31 मार्च 2025 के पहले जमा कर दें, अन्यथा अप्रैल में 12 प्रतिशत अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ राशि जमा ली जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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