Chaibasa News : कोल्हान विश्वविद्यालय में ‘एक पद, एक पदाधिकारी’ नियम लागू

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Chaibasa News : कोल्हान विश्वविद्यालय में ‘एक पद, एक पदाधिकारी’ नियम लागू

राजभवन का फरमान : ओएसडी कार्यालय ने दिया निर्देश, अतिरिक्त प्रभार होंगे खत्म

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चाईबासा. राज्यपाल सचिवालय के कड़े रुख के बाद कोल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डेस्क ने सभी अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्यों और प्रो-इंचार्ज को एक विशेष निर्देश जारी किया है. इस निर्देश के तहत अब विश्वविद्यालय और कॉलेजों में ””””एक पद, एक पदाधिकारी”””” के सिद्धांत को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा.

दो दिनों के भीतर मांगी गयी पूरी रिपोर्ट:

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे दो दिनों के भीतर अपने संस्थान में कार्यरत पदाधिकारियों का पूरा विवरण भेजें. इसमें स्पष्ट करना होगा कि कोई पदाधिकारी एक से अधिक पद का प्रभार तो नहीं संभाल रहा है.

राजभवन का अल्टीमेटम: 13 फरवरी तक का समय

राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार के ओएसडी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में एक ही व्यक्ति के कई पदों पर काबिज होने की सूचना मिली है. राजभवन ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया है कि 13 फरवरी तक इस अधिसूचना का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए. निर्धारित समय तक अनुपालन न होने की स्थिति में, एक से अधिक पदों पर बने रहने के प्रभारी आदेशों को स्वतः निरस्त माना जायेगा. आदेश में स्पष्ट है कि 10 दिनों के भीतर सभी पुराने आदेशों को संशोधित कर एक व्यक्ति को केवल एक ही जिम्मेदारी दी जाए.

कोल्हान विश्वविद्यालय में स्थिति

वर्तमान में कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. डॉ. अंजिला गुप्ता जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी की प्रभारी पद पर भी हैं. इसके अलावा, विश्वविद्यालय मुख्यालय और विभिन्न कॉलेजों में कई असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसरों के पास एक साथ कई विभागों या प्रशासनिक पदों का प्रभार है. राजभवन के इस नए आदेश के बाद अब इन सभी को अपने अतिरिक्त प्रभार छोड़ने होंगे.

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