BOKARO NEWS : तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा

Updated:
विज्ञापन

BOKARO NEWS : गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोधी निवासी शमशेर अंसारी के हत्या मामले में गांव के ही इस्लाम अं��ारी, समसुद मियां और शकूर मियां को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

विज्ञापन

तेनुघाट. गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोधी निवासी शमशेर अंसारी के हत्या मामले में गांव के ही इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. लोधी के पंसस मो ऐनुल अंसारी ने 20 मई 2014 को थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया था कि उसके भतीजा शम्मीउलाह के गांव के वाहिद अंसारी ने अपने घर के पास मारपीट की. उसे साथ लेकर वाहिद के जीजा मो इस्लाम अंसारी को कहने गया. इस्लाम ने गाली-गलौज की और रॉड से मेरे भतीजा शमशेर अंसारी को मार दिया. बाद में समसुद मियां, शकूर मियां और अन्य ने लाठी, फरसा, रॉड व चाकू लेकर आये. वाहिद ने फरसा से शमशेर के सिर पर वार किया, जिससे वह गिर गया. वह और उसका भतीजा हबीबुल्लाह बचाने गये तो उनके साथ भी मारपीट की गयी. इस घटना में शमशेर अंसारी की मौत हो गयी और हबीबुल्लाह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. उक्त बयान के आधार पर थाना में मामला दर्ज किया गया था. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला कोर्ट में आया. कोर्ट ने गवाहाें के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू और सूचक के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस की.

आपके शहर में

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola