दस वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार, 24 घंटे में पुलिस ने की कार्रवाई

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दुषकर्म के आरोपित को जेल भेजती पुलिस | Prabhat Khabar Network

कसमार के तेलमुंगा गांव में 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी जिब्राइल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में पोक्सो अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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कसमार थाना क्षेत्र की गर्री पंचायत अंतर्गत तेलमुंगा गांव में दस वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान गांव के ही जिब्राइल अंसारी (32) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, पूछताछ और आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मामले में पोक्सो अधिनियम समेत संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

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पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार, 31 अगस्त की सुबह करीब साढ़े 11 बजे की है. स्कूल से घर लौटने के बाद बच्ची नाश्ता कर शौच के लिए घर के पास खेत की ओर गयी थी. करीब 15 मिनट तक उसके वापस नहीं लौटने पर उसकी मां उसे खोजने के लिए निकली. इसी दौरान खेत की ओर से बच्ची के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. पुलिस के मुताबिक, मां मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से भाग गया. इसके बाद परिजनों ने बच्ची को संभाला और घटना की जानकारी पुलिस को दी.

मां के आवेदन पर दर्ज हुई प्राथमिकी

पीड़िता की मां के लिखित आवेदन के आधार पर कसमार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, घटना के बाद गांव में आक्रोश की स्थिति को देखते हुए मामले को गंभीरता से लिया गया और गिरफ्तारी के लिए तत्काल कार्रवाई की गयी. आरोपी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पीड़िता की चिकित्सीय जांच करायी गयी

घटना के बाद बच्ची को चिकित्सीय जांच और इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है. जांच के दौरान घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है.

नाबालिग पीड़िता की पहचान कानूनन संरक्षित है. इसलिए खबर में बच्ची का नाम, परिवार की ऐसी जानकारी जिससे उसकी पहचान उजागर हो सकती है, अथवा घटना का कोई अनावश्यक विवरण प्रकाशित नहीं किया गया है. मामले में आरोपी पर लगे आरोपों को पुलिस की प्राथमिकी और कार्रवाई के संदर्भ में ही प्रस्तुत किया गया है. आरोपी को अदालत से दोषसिद्धि होने तक आरोपित के रूप में ही माना जाएगा.

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