Bokaro News : दहेज हत्या में पति को दस साल जेल

Updated:
विज्ञापन

Bokaro News : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी ने जरीडीह थाना अंतर्गत तुपकाडीह निवासी बिनोद सिंह को दहेज हत्या के मामले दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

विज्ञापन

तेनुघाट. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी ने जरीडीह थाना अंतर्गत तुपकाडीह निवासी बिनोद सिंह को दहेज हत्या के मामले दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. उसके खिलाफ धनबाद जिला के बाघमारा थाना अंतर्गत नवागढ़ निवासी उषा देवी ने जरीडीह थाना में मामला दर्ज कराया था. बयान में कहा था कि पुत्री की शादी बिनोद सिंह के साथ 13 मई 2022 को हुई थी. पति और ससुराल वाले दहेज को लेकर उसे हमेशा प्रताड़ित करते थे. दहेज को लेकर दामाद ने उसकी हत्या कर दी. 21 अक्टूबर 2022 की सुबह सूचना मिली कि पुत्री की तबीयत खराब है और उसे जैनामोड़ के अस्पताल में भर्ती किया गया है. कुछ देर बाद पता चला कि उसकी मौत हो गयी. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया. गवाह और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जिला जज ने बिनोद सिंह को सिद्ध दोषी पाने के बाद सजा सुनायी.

आपके शहर में

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola