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कंपनी पर 1.30 लाख का जुर्माना, हाइवा को किया ब्लैकलिस्टेड

Updated at : 30 Aug 2024 1:21 AM (IST)
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कंपनी पर 1.30 लाख का जुर्माना, हाइवा को किया ब्लैकलिस्टेड

सीसीएल जारंगडीह कोलियरी से हाइवा से कोयला चोरी का मामला

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प्रतिनिधि, बोकारो थर्मल.

प्रभात खबर में 26 अगस्त को छपी खबर ‘साइडिंग के बजाय अन्यत्र ले जाया जा रहा कोयला जब्त’ का असर देखने को मिला. प्रकाशित खबर को सीसीएल कथारा एरिया के जीएम संजय कुमार ने काफी गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है. जीएम ने जारंगडीह कोलियरी से आउटसोर्सिंग के तहत कोयला की ट्रांसपोर्टिंग करनेवाली कंपनी एनइपीएल-पीएमआईडब्ल्यू पर कोयला चोरी को लेकर 1.30 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है, जो कि कोयला की राशि का दोगुना है. इसके अलावा जीएम ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगे जब्त हाइवा नंबर-जेएच19ई-6903 को ना सिर्फ सीसीएल के कथारा एरिया, बल्कि पूरे सीसीएल के लिए ब्लैकलिस्टेड करने का आदेश दिया है.

जीएम ने कहा कि जारंगडीह कोलियरी के वे ब्रिज में कार्यरत छह कर्मचारियों को हटा कर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है. साथ ही इन एवं आउट दोनों ही गेटों पर कंपनी के गार्डों एवं माइनिंग स्टाफ को रखकर उन्हें वॉकी-टॉकी दे दिया गया है. कहा कि कोलियरी के आइटी सिस्टम को भी काफी दुरुस्त कर सभी सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है. कोयला लदे हाइवा यदि रुट डायवर्ट करता है या जीपीएस बंद करता है तो उसका अलर्ट मैसेज तत्काल आयेगा, जिस पर कार्रवाई की जायेगी. कहा कि मामले में जो भी कामगार दोषी पाए जायेंगे, उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी. मालूम हो कि जारंगडीह कोलियरी से 25 अगस्त की रात्रि रेलवे साइडिंग कोयला लेकर अन्यत्र जा रहे हाइवा को बोकारो थर्मल थाना के इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह सहित पुलिस पदाधिकारियों ने जब्त किया था. कोयला और हाइवा जब्ती मामले में पुलिस मामला दर्ज करने के बाद अनुसंधान कर रही है. उधर, गोमिया के पूर्व विधायक माधव लाल सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीएल के सीएमडी एवं सीवीओ से जांच कर कार्रवाई की भी मांग की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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