झारखंड: नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में बोकारो की अदालत ने 2 दोषियों को सुनायी 25-25 साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 18 Apr 2023 4:00 AM
प्राथमिकी के अनुसार किशोरी घर से स्कूल के लिए निकली थी. एक सहेली के कहने पर पार्टी में जाने के लिए वह दोनों दोषियों के साथ उनकी बाइक पर बैठ गयी, लेकिन इरफान सिद्दीकी व मो इरफान अंसारी उसे तेनुघाट लेकर चले गये. वहां सुनसान इलाके में बाइक रोक दी और दोनों ने घर छोड़ने की जगह गैंगरेप किया.
बोकारो: 16 वर्षीया किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को कोर्ट ने दो दोषियों पेटरवार निवासी इरफान सिद्दीकी व मो इरफान अंसारी को 25-25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव रंजन की अदालत ने सजा सुनायी. इसके साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. इस मामले में पेटरवार थाना में 10 मार्च 2022 को पीड़िता के दादा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव रंजन की अदालत ने इसके अलावा धारा 366ए/34 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगा. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जायेगी. इस मामले में पेटरवार थाना में 10 मार्च 2022 को पीड़िता के दादा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के अनुसार किशोरी घर से स्कूल के लिए निकली थी. एक सहेली के कहने पर पार्टी में जाने के लिए वह दोनों दोषियों के साथ उनकी बाइक पर बैठ गयी, लेकिन इरफान सिद्दीकी व मो इरफान अंसारी उसे तेनुघाट लेकर गये. वहां सुनसान इलाके में बाइक रोक दी. किशोरी को गलत होने का अंदेशा हुआ तो वह अपने घर जाने को बोलने लगी, लेकिन दोनों ने घर छोड़ने की जगह गैंगरेप किया.
किशोरी देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजन तलाश करने लगे. बाद में पेटरवार पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी. रात आठ बजे दोनों दोषियों ने किशोरी के परिजन को फोन कर उसे नहीं ढूंढ़ने की धमकी देते हुए किशोरी को बाजारटांड़ स्थित इमामबाड़ा के पास पहुंचाने की बात कही. परिजन बाजारटांड़ में इंतजार कर रहे थे, तभी वे किशोरी को बेहोशी की हालत में सड़क पर छोड़कर भाग गये. हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था.
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