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चास मेयर की अग्रिम जमानत अरजी खारिज

बोकारो. चास थाना में दर्ज मारपीट के मामले में चास नगर निगम के मेयर भोलू पासवान की अग्रिम जमानत अरजी सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश संजय प्रसाद ने खारिज कर दी. मामला चास थाना कांड संख्या 77/17 के तहत दर्ज है. प्राथमिकी चास के बाइ पास रोड निवासी सर्वजीत सिंह ने दर्ज करायी […]

बोकारो. चास थाना में दर्ज मारपीट के मामले में चास नगर निगम के मेयर भोलू पासवान की अग्रिम जमानत अरजी सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश संजय प्रसाद ने खारिज कर दी. मामला चास थाना कांड संख्या 77/17 के तहत दर्ज है. प्राथमिकी चास के बाइ पास रोड निवासी सर्वजीत सिंह ने दर्ज करायी है.

सर्वजीत सिंह के अनुसार, 24 मार्च को मेयर ने पारिवारिक विवाद के एक मामले में समझौता कराने के लिए अपने आवास पर बुलाया था. इस दौरान मेयर व उनके समर्थकों ने लाठी-डंडा से मारपीट कर सर्वजीत को जख्मी कर दिया था. मामले में चास थाना पुलिस ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से मेयर के खिलाफ सात अप्रैल को गिरफ्तारी का वारंट निर्गत कराया था. मेयर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सात अप्रैल को ही अग्रिम जमानत अरजी प्रधान जिला न्यायाधीश की अदालत में दायर की थी.

प्रधान न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत अरजी पर सुनवाई करते हुए सोमवार को उसे खारिज कर दी. इस मामले के सूचक सर्वजीत सिंह का बयान भी सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दर्ज किया गया. सर्वजीत सिंह ने अपने बयान में मेयर पर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है. वारंट जारी होने के बाद मेयर भोलू पासवान भूमिगत हो गये हैं.

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