श्री प्रसाद ने रिलांयस इंश्योरेंस कंपनी से ढाई लाख का बीमा कराया था. बीमा अवधि में वह सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गये थे. दुर्घटना में श्री प्रसाद का एक पैर जख्मी हो गया. घटना के बाद श्री प्रसाद ने इलाज कराया.
इलाज के बाद चिकित्सकों ने उन्हें 13 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र दिया. श्री प्रसाद ने विकलांगता के एवज में क्षतिपूर्ति भुगतान कराने के लिये रिलांयस इंश्योरेंस कंपनी में दावा किया. कंपनी ने देर से घटना की सूचना देने की बात कह दावा का भुगतान करने से मना कर दिया. इसके बाद यह मामला फोरम के समक्ष लाया गया. फोरम के अध्यक्ष ने दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद 13 प्रतिशत विकलांगता का दावा राशि 32 हजार पांच सौ रुपया भुगतान करने का आदेश इंश्योरेंस कंपनी को दिया. इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपये व वाद खर्च के रूप में दो हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है.