बोकारो : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष गौतम महापात्रा ने मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने के एक मामले में फैसला सुनाते हुए सिटी सेंटर स्थित सर्वोदय अस्पताल के संचालक डाॅ आरपी श्रीवास्तव को दो लाख रुपया मुआवजा देने आदेश दिया है. फोरम में यह मामला सेक्टर चार सी,
आवास संख्या 2285 निवासी सुब्रतो दत्ता की पत्नी मौसमी दत्ता ने नौ फरवरी 2012 को दर्ज कराया था. सिटी सेंटर के प्लॉट संख्या केडी-13 में कार्यरत सर्वोदय अस्पताल के चिकित्सक सह संचालक आरपी श्रीवास्तव को अभियुक्त बनाया गया था. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष ने इलाज में लापरवाही का आरोप सत्य पाया.
क्या है मामला
दर्ज मामले में मौसमी दत्ता ने बताया है कि वह पेट में लगातार दर्द की शिकायत लेकर सर्वोदय अस्पताल स्थित डाॅ आरपी श्रीवास्तव के पास आयी. यहां जांच के बाद चिकित्सक ने बताया कि उन्हें गॉल ब्लाडर की बीमारी है. चिकित्सक की सलाह पर मौसमी दत्ता 17 जुलाई 2011 को सर्वोदय अस्पताल में भरती हुई.
अगले दिन उनका ऑपरेशन कर चिकित्सक ने गॉल ब्लाडर शरीर से बाहर निकाल दिया. कुछ घंटो के बाद फिर से दर्द शुरू हो गया. इसपर चिकित्सक ने इसे गैस की बीमारी बता 20 जुलाई 2011 को अस्पताल से छुट्टी दे दी. बाद में चिकित्सक ने उन्हें पुन: अस्पताल में भरती किया, लेकिन दर्द से कोई राहत नहीं मिली.
कोठारी अस्पताल में इलाज कराने के बाद बची जान
कोलकाता स्थित कोठारी अस्पताल में के चिकित्सकों ने जांच के उपरांत बताया कि गोल बलाडर को निकालने के बाद उसे ठीक से सिल नहीं किया गया है. इस कारण लगातार पेट में पित का स्राव हो रहा है. यहां कई दिनों तक इलाज के बाद मरीज को राहत मिली. इस दौरान मरीज को लगभग साढ़े तीन लाख रुपये का खर्च करना पड़ा.
बाद में मौसमी दत्ता ने डाॅ आरपी श्रीवास्तव से भेंट कर उनकी लापरवाही को बताया और कोठारी अस्पताल में हुए इलाज का खर्च देने की मांग की. चिकित्सक ने इनकार कर दिया. इसके बाद मामला फोरम में दर्ज कराया गया. मामला दर्ज होने के बाद फोरम ने स्थानीय सिविल सर्जन के पास इस मामले को जांच के लिये भेजा.
सिविल सर्जन ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में लापरवाही की बात बतायी. फोरम के अध्यक्ष गौतम महापात्रा ने कहा है कि 45 दिनों तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने पर 10 प्रतिशत ब्याज भी जोड़ कर देना पड़ेगा.