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बिना स्थायी परमिट नहीं चलेंगे ऑटो

बोकारो: ऑटो रिक्शा वाहन मालिकों को अब स्थायी परमिट लेना जरूरी हो गया है. इस संबंध में उप परिवहन आयुक्त, हजारीबाग ने जिले के सभी परिवहन पदाधिकारी को आदेश जारी किया है. उन्होंने निर्देश दिया है कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 74 के अंतर्गत मोटर कैब, जो साधारणत: ऑटो रिक्शा (बैठक क्षमता- 4) […]

बोकारो: ऑटो रिक्शा वाहन मालिकों को अब स्थायी परमिट लेना जरूरी हो गया है. इस संबंध में उप परिवहन आयुक्त, हजारीबाग ने जिले के सभी परिवहन पदाधिकारी को आदेश जारी किया है. उन्होंने निर्देश दिया है कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 74 के अंतर्गत मोटर कैब, जो साधारणत: ऑटो रिक्शा (बैठक क्षमता- 4) के रूप में जाना जाता है; इस तरह के वाहन मालिकों को वाहन के व्यावसायिक उपयोग के लि, पांच वर्षो का स्थायी परमिट लेना आवश्यक है.

बीना परमिट ऑटो चलाने पर उसे जब्त कर लिया जायेगा. परिवहन पदाधिकारी को यह बताया गया है कि ऑटो रिक्शा के वाहन मालिकों के द्वारा सरकार के इस आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है. इससे सरकार के राजस्व की भी क्षति हो रही है. परिवहन पदाधिकारी को यह भी आदेश दिया गया है कि वह बिना परमिट के कोई भी ऑटो रिक्शा का परिचालन नहीं होने दे. इसके लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर ऑटो रिक्शा की सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.

कैसे बनेगा स्थायी परमिट
ऑटो रिक्शा वाहन मालिक वाहन के सभी कागजात व रोड टैक्स के साथ संबंधित प्रपत्र में आवेदन भर कर उत्तरी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, हजारीबाग में जमा करेंगे. पांच वर्षो के लिए ऑटो रिक्शा को मिलने वाली स्थायी परमिट का सरकारी शुल्क 3150 रुपये निर्धारित है. आवेदन के साथ शुल्क जमा करने के बाद वाहन मालिकों को स्थायी परमिट जारी कर दिया जायेगा.
बिना स्थायी परमिट ऑटो रिक्शा चलाना गैरकानूनी है. उप परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. सभी ऑटो मालिकों को यथाशीघ्र परमिट बनवा लेना चाहिए. बिना परमिट ऑटो का परिचालन करने पर उसे जब्त कर जुर्माना वसूला जायेगा.
जयदीप तिग्गा, जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो

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