दहेज प्रताड़ना में पति को तीन वर्ष की सजा

बेंगाबाद के देवाटांड़ का मामला वर्ष 2009 में पीड़िता ने करायी थी प्राथमिकी गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भूपेश चंद्र समाड़ की अदालत ने शुक्रवार को दहेज प्रताड़ना मामले में बेंगाबाद के देवाटांड़ निवासी मुशर्रफ हुसैन को धारा 498 ए में तीन वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने एक हजार रुपये […]
बेंगाबाद के देवाटांड़ का मामला वर्ष 2009 में पीड़िता ने करायी थी प्राथमिकी
गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भूपेश चंद्र समाड़ की अदालत ने शुक्रवार को दहेज प्रताड़ना मामले में बेंगाबाद के देवाटांड़ निवासी मुशर्रफ हुसैन को धारा 498 ए में तीन वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना नहीं देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. असना खातून के आवेदन पर बेंगाबाद थाना में वर्ष 2009 में मामला दर्ज किया गया था. प्राथमिकी में कहा था कि उसकी शादी 10 वर्ष पूर्व मुशर्रफ हुसैन से हुई थी.
बाद में ससुराल वाले 60 हजार की मांग करने लगे और इस दौरान उसे मानसिक तथा शरीरिक रूप से प्रताड़ित भी करने लगे. इसी दौरान ससुराल वालों ने मुशर्रफ हुसैन की दूसरी शादी सबीरन खातून के साथ करा दी और वर्ष 2005 में उसे तथा उसके बच्चे को घर से निकाल दिया गया.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक रविशंकर चौधरी ने अदालत में सात गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. जबकि, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस की. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में मुशर्रफ हुसैन को दोषी पाया.
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