15.9 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पत्नीहंता को आजीवन कैद

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जर्नादन सिंह की अदालत ने बुधवार को पत्नी को जलाकर मारने के मामले में सुनवाई करते हुए दुंदीबाग सरदार मुहल्ला निवासी सोनू ठाकुर (22) को आजीव कारावास की सजा सुनायी है. सरकार पक्ष से विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बहस की. यह मामला कोर्ट में सेशन […]

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जर्नादन सिंह की अदालत ने बुधवार को पत्नी को जलाकर मारने के मामले में सुनवाई करते हुए दुंदीबाग सरदार मुहल्ला निवासी सोनू ठाकुर (22) को आजीव कारावास की सजा सुनायी है. सरकार पक्ष से विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बहस की. यह मामला कोर्ट में सेशन ट्रायल संख्या 394/18 के तहत चल रहा था.

क्या है मामला : दुंदीबाग सरदार मुहल्ला निवासी सोनू ठाकुर की शादी नवंबर 2015 में झालदा निवासी प्यारी देवी के साथ हुई थी. शादी के बाद से पति उसे एक लाख रुपये व अपाची बाइक के लिए प्रताड़ित कर रहा था. इस संबंध में मामला भी दर्ज हुआ. बाद में सुलह के बाद पति ने 15 जुलाई 18 को पत्नी को किरासन तेल डालकर जला दिया.
पीड़िता को ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में पीड़िता के परिजनों ने उसे बेहतर ईलाज के लिए बीजीएच में भर्ती कराया. जहां 19 जुलाई 2018 को उसकी मौत हो गयी. इस मामले में मृतका की मां सीता देवी के बीएस सिटी थाना में कांड संख्या 191/18 दर्ज कराया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें