दहेज हत्या में पति को आजीवन सश्रम कारावास

Updated at : 19 Nov 2019 2:55 AM (IST)
विज्ञापन
दहेज हत्या में पति को आजीवन सश्रम कारावास

चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धोबनी गांव में हुई थी घटना बोकारो : दहेज हत्या के मामले में स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने सोमवार को चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम धोबनी निवासी पति अजय रजवार (27 वर्ष) को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. […]

विज्ञापन

चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धोबनी गांव में हुई थी घटना

बोकारो : दहेज हत्या के मामले में स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने सोमवार को चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम धोबनी निवासी पति अजय रजवार (27 वर्ष) को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 295/18 व चास मुफस्सिल थाना कांड संख्या 100/17 के तहत चल रहा था.

सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी मृतका सुमित्रा देवी के पिता चंदनिकयारी थाना क्षेत्र के ग्राम भादवीबांध निवासी राजेश रजवार ने दर्ज करायी थी.

क्या है मामला : सुमित्रा देवी का विवाह आठ मई 2017 को अजय रजवार से हुआ था. विवाह के चंद दिनों बाद ही अजय रजवार अपनी पत्नी से दहेज के रूप में बाइक और पलंग की मांग कर मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा. विवाहिता के मायके वालों ने पलंग खरीद कर दिया, लेकिन वह बाइक नहीं दे पाये.

विवाह के छह माह बाद ही चार दिसंबर 2017 की रात अजय ने अपनी पत्नी सुमित्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी. मारपीट के कारण सुमित्रा की छाती की कुछ हड्डियां टूट गयी थी. इलाज के लिए सुमित्रा को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां नौ दिसंबर 2017 को उसकी मौत हो गयी थी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola