नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में युवक दोषी करार

Updated at : 20 Aug 2019 2:37 AM (IST)
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नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में युवक दोषी करार

चास थाना क्षेत्र के तारानगर में हुई थी घटना बोकारो :पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण में सोमवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. मुजरिम चास के तारानगर निवासी सन्नी कुमार (21 वर्ष) है. सजा पर […]

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चास थाना क्षेत्र के तारानगर में हुई थी घटना

बोकारो :पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण में सोमवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. मुजरिम चास के तारानगर निवासी सन्नी कुमार (21 वर्ष) है. सजा पर फैसला 21 अगस्त को होगा.
न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पोक्सो कांड संख्या 57/18 व चास थाना कांड संख्या 114/18 के तहत हो रही है. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने पक्ष रखा. यह घटना 18 मई 2018 की है. घटना की प्राथमिकी बालिका के पिता के आवेदन पर दर्ज की गयी थी.
कैसे हुई थी घटना : लड़की अपनी मां की दवा लाने एक सहेली के साथ दुकान पर गयी थी. दुकान बंद होने के कारण वह वापस घर लौट रही थी. रास्ते में सन्नी पीछे से आया और बालिका के मुंह को नशीला पदार्थ वाला रूमाल से दबा दिया. कुछ देर में वह बेहोश हो गयी. जब उसे होश आया तो वह सन्नी के साथ एक टेंपो पर थी. उसने सन्नी को घर पहुंचाने का आग्रह किया, लेकिन वह लड़की को धनबाद ले गया. इसके बाद बिहार के गया स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर ले जाकर रखा. दस दिन के बाद 27 मई 2018 को लड़की अकेले अपने घर आयी थी.
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