बोकारो : लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चास अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी हेमा प्रसाद ने रविवार को बताया कि निषेधाज्ञा लागू होने के बाद पांच या इससे अधिक व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के घातक हथियार (लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-कमान या किसी भी प्रकार के अाग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ) लेकर मजमा लगाना या इन हथियारों के साथ जन प्रदर्शन अपराध है.
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चुनाव के मद्देनजर चास अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू
बोकारो : लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चास अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी हेमा प्रसाद ने रविवार को बताया कि निषेधाज्ञा लागू होने के बाद पांच या इससे अधिक व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के घातक हथियार (लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-कमान या किसी भी प्रकार के […]
इसका उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जायेगी. चुनावी जुलूस या चुनावी सभा का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्गत दिशा-निर्देश पर जिला प्रशासन से आज्ञा लेकर ही की जा सकेगी.
यदि कोई व्यक्ति मतदान पदाधिकारी या मतदाताओं को मतदान केंद्र जाने के क्रम में बाधा उत्पन्न करता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. निषेधाज्ञा शवयात्रा में शामिल लोगों, अस्पताल जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्ति, बरात-पार्टी के सदस्य, विद्यालय/महाविद्यालय जाने वाले विद्यार्थी व वर्तमान में चल रही परीक्षा में शामिल होने वालों पर लागू नहीं होगा.
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