भारी वाहन मालिकों को देना होगा अब एक वर्ष का टैक्स

Updated at : 19 Feb 2019 1:40 AM (IST)
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भारी वाहन मालिकों को देना होगा अब एक वर्ष का टैक्स

बोकारो : झारखंड सरकार ने गत एक फरवरी से वाहनों के टैक्स स्लैब में काफी बदलाव किया है. नये टैक्स स्लैब के अनुसार, अब भारी कॉमर्शियल वाहन मालिकों को तीन माह की जगह एक वर्ष का टैक्स जमा करना होगा. एक वर्ष के नये टैक्स स्लैब में रोड टैक्स जमा करने पर दस चक्का ट्रक […]

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बोकारो : झारखंड सरकार ने गत एक फरवरी से वाहनों के टैक्स स्लैब में काफी बदलाव किया है. नये टैक्स स्लैब के अनुसार, अब भारी कॉमर्शियल वाहन मालिकों को तीन माह की जगह एक वर्ष का टैक्स जमा करना होगा. एक वर्ष के नये टैक्स स्लैब में रोड टैक्स जमा करने पर दस चक्का ट्रक के मालिक को 2652 रुपये की बचत हो रही है.

छह चक्का ट्रक मालिक को 324 रुपये कम लगेंगे. ऑटो रिक्शा के मालिकों को अब एक साथ 15 वर्ष के रोड टैक्स के एवज में कुल नौ हजार रुपया जमा करना होगा. पिकअप वैन, ट्रैक्टर-टेलर के मालिकों को एक मुश्त दस वर्ष का टैक्स देना होगा. प्राइवेट चार चक्का वाहन का अब टैक्स गाड़ी की कीमत के अनुसार, तीन की जगह छह प्रतिशत लगेगा.
एक फरवरी के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वालों को लगेगा नया टैक्स : राज्य सरकार ने सभी परिवहन कार्यालय को नये स्लैब के मुताबिक गत एक फरवरी से टैक्स लेने व नये वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया है. सरकार ने नया टैक्स स्लैब लागू कर दिया, लेकिन परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर को नया टैक्स स्लैब के अनुसार अपडेट नहीं किया. परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर में नया टैक्स स्लैब गत 13 फरवरी से काम कर रहा है.
इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष गर्ग ने बताया : सरकार ने सभी प्रकार के वाहनों के कर में बदलाव किया है. इसे एक फरवरी से लागू कर दिया गया है, लेकिन परिवहन विभाग के सॉफ्टेवयर से नया कर 13 फरवरी से लिया जा रहा है. सरकार के आदेश के अनुसार, जिन वाहन मालिकों का रजिस्ट्रेशन एक फरवरी के बाद हुआ है.
उन सभी वाहन मालिकों से नये स्लैब के अनुसार वाहन का टैक्स जमा कराया जायेगा. सॉफ्टेवयर को अपडेट करने के दौरान जिन वाहन मालिकों ने एक फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक के बीच वाहन का रजिस्ट्रेशन कराया है. उन्हें भी नया स्लैब के अनुसार जोड़कर बकाया टैक्स जमा करना होगा. इस तरह के वाहन मालिक जब अपने वाहन से संबंधित कोई कागजात का काम कराने कार्यालय आयेंगे तो उन्हें पहले नये स्लैब का बकाया टैक्स जमा करना होगा.
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