युवक की हत्या में भाई और भतीजा को उम्रकैद
Author Prabhat khabar digital desk
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बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में मृतक के सहोदर भाई और भतीजा को सोमवार को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. दोष सिद्ध हुए मुजरिमों में पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर भागा बाजार निवासी मृतक महादेव मंडल के सहोदर भाई सहदेव […]
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बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में मृतक के सहोदर भाई और भतीजा को सोमवार को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. दोष सिद्ध हुए मुजरिमों में पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर भागा बाजार निवासी मृतक महादेव मंडल के सहोदर भाई सहदेव मंडल (45 वर्ष) और भतीजा मुकेश मंडल (25 वर्ष) शामिल हैं.
मुजरिमों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा भी दी गयी है. जुर्माना की राशि मृतक महादेव मंडल की पत्नी मेनका देवी को दी जायेगी. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 265/266/2016 व पिंड्राजोरा थाना कांड संख्या 62/16 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी मृतक महादेव मंडल की पत्नी मेनका देवी ने दर्ज करायी थी. यह घटना 18 जुलाई 2016 की है.
कैसे हुई थी घटना
सहदेव मंडल की पत्नी 18 जुलाई 2016 की सुबह आठ बजे घर के रास्ते में गोबर गिरा दिया था. सहदेव की पत्नी को उसके देवर महादेव मंडल ने मना किया तो दोनों तरफ से गाली गलौज शुरू हो गयी. शोर सुनकर सहदेव मंडल और सहदेव का पुत्र मुकेश मंडल आया. दोनों पिता-पुत्र ने मिलकर महादेव मंडल के साथ गाली-गलौज किया.
विरोध किया करने पर पिता-पुत्र दौड़कर घर के अंदर गये. कुछ ही देर में मुकेश मंडल फरसा और मुकेश के पिता सहदेव मंडल तलवार लेकर घर से बाहर निकले. यह देखकर महादेव मंडल दौड़ कर भागने लगा. पिता-पुत्र ने महादेव को खदेड़ कर तलवार से गर्दन पर वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. महादेव मंडल को लोगों ने यथाशीघ्र इलाज के लिए केएम मेमोरियल अस्पताल लाया. यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
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