खंडपीठ ने कहा कि अंडरटेकिंग में यह बताया जाये कि रांची-जमशेदपुर राजमार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा. खंडपीठ ने एनएचएआइ के झारखंड क्षेत्रीय निदेशक को भी अगली सुनवाई के दाैरान कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन अप्रैल की तिथि निर्धारित की.
उल्लेखनीय है कि रांची-जमशेदपुर-बहरागोड़ा एनएच के चाैड़ीकरण का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है. सड़क की स्थिति कई जगहों पर ठीक नहीं है. हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. मामले को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.