गौरतलब है कि स्विस महिला एम बेवर को वीजा नियमों के उल्लंघन मामले में गिरफ्तार किया गया था. उसे भारत में 15 जनवरी 2015 तक रहने की अनुमति थी. उसे 27 जनवरी 2015 को बोधगया बिहार में पुलिस ने द फोरिजनर्स एक्ट 1946 की धारा 14 के उल्लंघन में गिरफ्तार किया था. उस महिला के खिलाफ बोधगया थाना में मामला दर्ज (कांड संख्या 25/2015) किया गया था.
इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल गया भेजा गया था. जेल में रहने के दौरान वह मानसिक रूप से बीमार हो गयी. इसके बाद गया सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट ने सीजेएम गया की अनुमति से उस महिला बंदी को इलाज के लिए रिनपास में छह जून 2016 को भरती कराया था. आठ अगस्त को रिनपास के मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद महिला को वापस ले जाने लायक बताया था. रिनपास में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के लीगल सर्विस के अधिवक्ता संजय शर्मा ने डालसा को भेजी गयी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि महिला को अब रिनपास से रिहा कराया जा सकता है. संजय शर्मा ने यह भी लिखा था कि उसने पर्याप्त सजा भुगत ली है.