रांची: चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 20 ए /96 में पांच साल के सश्रम कारावास की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी.
लालू प्रसाद की ओर से दायर अपील याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस आरआर प्रसाद के कोर्ट ने निचली अदालत को केस से संबंधित रिकॉर्ड (एलसीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. एलसीआर मिलने के बाद ही अदालत मामले की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित करेगी. लालू प्रसाद की ओर से पूर्व महाधिवक्ता व हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा.
सीबीआइ को जवाब दाखिल करने का निर्देश : अदालत ने पूर्व सांसद डॉ आरके राणा, रवींद्र मेहरा व हरीश कुमार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सीबीआइ को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.