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लालू को राहत नहीं

रांची: चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 20 ए /96 में पांच साल के सश्रम कारावास की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी. लालू प्रसाद की ओर से दायर अपील याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस आरआर प्रसाद के कोर्ट ने निचली अदालत […]

रांची: चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 20 ए /96 में पांच साल के सश्रम कारावास की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी.

लालू प्रसाद की ओर से दायर अपील याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस आरआर प्रसाद के कोर्ट ने निचली अदालत को केस से संबंधित रिकॉर्ड (एलसीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. एलसीआर मिलने के बाद ही अदालत मामले की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित करेगी. लालू प्रसाद की ओर से पूर्व महाधिवक्ता व हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा.

सीबीआइ को जवाब दाखिल करने का निर्देश : अदालत ने पूर्व सांसद डॉ आरके राणा, रवींद्र मेहरा व हरीश कुमार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सीबीआइ को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

पूछा कि अपीलकर्ताओं की न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी है. उन्होंने कितना समय जेल में बिताया है. इनकी अपील पर अगली सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी. अदालत ने आधे से अधिक सजा काट लिये 11 सजायाफ्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. इनमें डॉ केएम प्रसाद, डॉ गौरी शंकर प्रसाद, डॉ बीएन शर्मा, विजय मल्लिक, संजय सिन्हा, रवि कुमार सिन्हा, मोहिंदर सिंह बेदी, सुनील गांधी, अजय कुमार सिन्हा, राजन मेहता व सत्येंद्र मेहरा शामिल हैं.

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