नयी दिल्ली : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कथित सहयोगियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में 144 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली गई है. इसमें 25 फ्लैट और एक शॉपिंग मॉल शामिल है.दिल्ली की विशेष धन शोधन निरोधक अदालत ने पुणे और मुंबई के पॉश इलाकों में फ्लैटों और जमशेदपुर में एक शॉपिंग मॉल को कुर्क करने का आदेश दिया. अदालत ने पाया कि वो संपत्तियां धन शोधन निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत शोधन के अपराधों में शामिल थीं. इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने की थी.
कुर्क की गई कुछ संपत्तियां व्यापारी अनिल आदिनाथ बस्तावडे की हैं. उसे एजेंसी ने इस साल की शुरुआत में इंडोनेशिया से पकड़ा था. पीएमएलए के निर्णय करने वाले प्राधिकार के अध्यक्ष के राममूर्ति ने अपने आदेश में कहा, ‘‘उपरोक्त सामग्रियों (अभियोजन पक्ष के साक्ष्य) और दलीलों से प्रथम दृष्टया यह बात समझ में आती है कि अस्थायी तौर पर कुर्क की गई सभी संपत्तियां धन शोधन में शामिल हैं और कुर्क किए जाने के लिए जिम्मेदार हैं. इसलिए मैं अस्थायी कुर्की की पुष्टि का आदेश देता हूं.’’ पीएमएलए के तहत उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्राधिकार का अध्यक्ष है.
प्रवर्तन निदेशालय के लखनउ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने इस साल फरवरी में इन संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया था और इस आदेश के साथ वह उनपर निषेधाज्ञा जारी करने में अब सक्षम होगी.
पुनामिया के अन्य फ्लैट जो कुर्क किए गए हैं वे मलाड, गोरेगांव, नरीमन पॉइंट में हैं जबकि जमशेदपुर में ‘एमराल्ड मॉल’ को भी कुर्क किया गया है. बस्तावाडे की संपत्तियां और फ्लैट पुणे के बोट क्लब रोड, बानेर, मॉडल कॉलोनी, सेनापति बापट रोड, औंध और एक फ्लैट बेंगलूर के होबली इलाके में है. अदालत प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जारी कुर्की आदेशों के लिए अपील तंत्र है. अदालत ने कहा कि कोड़ा का राजनैतिक कद बढ़ने के साथ ही उनके सहयोगी की भी किस्मत के सितारे बुलंद होते गए.