मादक पदार्थ की तस्करी का आरोपी अदालत से बरी
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
रांची : एजेसी एसके शशि की अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी का आरोपी शंकर महतो को बरी कर दिया. अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को साबित नहीं कर सका. अदालत ने फैसले में लिखा कि विशेष लोक अभियोजक ने गवाहों को लाने में दिलचस्पी नहीं ली. मामले में लोअर बाजार के तत्कालीन […]
विज्ञापन
रांची : एजेसी एसके शशि की अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी का आरोपी शंकर महतो को बरी कर दिया. अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को साबित नहीं कर सका. अदालत ने फैसले में लिखा कि विशेष लोक अभियोजक ने गवाहों को लाने में दिलचस्पी नहीं ली.
आपके शहर में
विज्ञापन
मामले में लोअर बाजार के तत्कालीन थाना प्रभारी रणधीर कुमार, जांच अधिकारी राम ध्यान सिंह, सिपाही मो. इरफान, मुर्शीद आलम, असीम केरकेट्टा व जफर कमाल खान की गवाही होनी थी. गवाहों को लाने के लिए कई बार एसएसपी रांची को लिखा गया. फिर भी एक भी गवाह अदालत तक नहीं पहुंचा.
बता दें कि लोअर बाजार के तत्कालीन थाना प्रभारी रणधीर कुमार को 23 जनवरी 2015 को सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध युवक स्टेशन की ओर जा रहे हैं. पुलिस मौके पर पहुंची और बस स्टैंड के पास से दोनों को आठ किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया. इनमें एक बंगाल का रहने वाला शंकर महतो था जबकि दूसरा नाबालिग निकला. उसका मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है. इस मामले में कांड संख्या 29/15 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन