रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में शुक्रवार को जेवीएम विधायक ढुल्लू महतो की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रार्थी को सशर्त जमानत दे दी.
साथ ही मामले की सुनवाई छह माह में पूरा करने का निर्देश दिया. प्रार्थी को प्रत्येक सुनवाई के दौरान निचली अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया. गवाहों को प्रभावित नहीं करने तथा सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का भी निर्देश दिया गया.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बताया कि प्रार्थी निदरेष है. पुलिस ने जबरन मामले में फंसाया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ढुल्लू महतो ने याचिका दायर कर जमानत देने का अनुरोध किया था. बाघमारा कतरास थाना पुलिस हिरासत से राजेश गुप्ता नामक युवक को जबरन छुड़ा ले जाने के आरोप में ढुल्लू महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.