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हाइकोर्ट ने पूछा, क्या श्रावणी महोत्सव में भी टोल टैक्स की वसूली करता है निगम

रांची: झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को देवघर नगर निगम द्वारा टोल टैक्स की वसूली को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गयी. कोर्ट ने पूछा कि क्या श्रावणी महोत्सव के दाैरान भी टैक्स की वसूली की जाती है. टैक्स वसूली किस आधार पर हो रही है, रेगुलेटरी कमीशन बनी है या नहीं, इस संबंध […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को देवघर नगर निगम द्वारा टोल टैक्स की वसूली को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गयी. कोर्ट ने पूछा कि क्या श्रावणी महोत्सव के दाैरान भी टैक्स की वसूली की जाती है. टैक्स वसूली किस आधार पर हो रही है, रेगुलेटरी कमीशन बनी है या नहीं, इस संबंध में विस्तृत जवाब दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 17 जुलाई की तिथि निर्धारित की. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई.

इससे पहले राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा ने खंडपीठ को बताया कि महोत्सव के दाैरान टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाती है. इस पर खंडपीठ ने लिखित रूप से बताने का निर्देश दिया. प्रार्थी देवघर चेंबर अॉफ कॉमर्स की अोर से जनहित याचिका दायर कर टोल टैक्स की वसूली करने को चुनाैती दी गयी है.
नेवरी हत्याकांड में तीन के खिलाफ आरोप गठन
रांची. नेवरी विकास में जमीन विवाद में गला काट कर हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ एजेसी एमसी वर्मा की अदालत में आरोप गठन किया गया. जिनके खिलाफ आरोप गठन हुआ, उनमें सज्जू खान उर्फ इमरान, मोईद अंसारी अौर मो मोख्तार शामिल हैं. अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है. मामले के दो अन्य आरोपी शमशाद अंसारी अौर विक्रम कुमार लाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. यह मामला सदर मेसरा 260/16 दिनांक 21/6/16 से संबंधित है. मामले के सूचक रजब अंसारी ने मामला दर्ज कराया था कि जमीन विवाद को लेकर उस पर (सूचक) अौर नसीम अंसारी पर धारदार हथियार से हमला किया गया था. नसीम की गर्दन पर सज्जू खान ने अौर रजब की गर्दन पर जाकिर ने धारदार हथियार से हमला किया था. इस हमले में नसीम अंसारी की गर्दन कट गयी थी अौर उसकी मौत हो गयी थी. सूचक घायल हो गया था अौर उसने भागकर अपनी जान बचायी थी. इस मामले में अदालत में 25, 26 अौर 27 जुलाई से गवाही शुरू होगी.
हत्या का आरोपी साक्ष्य के अभाव में रिहा : रांची. प्रेमिका की गला दबा कर हत्या करने अौर फिर उसे पेड़ पर टांग देने के आरोपी सुरेंद्र सोरेन को एजेसी दिवाकर पांडे की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. यह मामला बुढ़मू थाना कांड संख्या 34/12 दिनांक 4/7/12 से संबंधित है. मामले की सूचक राजीता देवी ने थाना में मामला दर्ज कराया था कि उसकी छोटी बहन का सुरेंद्र सोरेन के साथ प्रेम संबंध था. उसकी बहन ने जब शादी के लिए दबाव डाला, तो सुरेंद्र सोरेन ने उसकी हत्या कर दी अौर भाग गया.
पलामू में सुखाड़ मामले की सुनवाई, सरकार को रिपोर्ट जमा करने का निर्देश
रांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को पलामू प्रमंडल को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने माैखिक रूप से राज्य सरकार को संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में की गयी कार्रवाई व सुप्रीम कोर्ट में दायर प्रतिवेदन की प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया. इसके बाद मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी. इससे पूर्व सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार ने खंडपीठ को बताया कि इसी तरह के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व मंत्री हेमेंद्र प्रताप देहाती ने जनहित याचिका दायर की है. वर्ष 2014-15 में पलामू प्रमंडल सुखाड़ग्रस्त हो गया था. बारिश नहीं हुई थी.

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