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समस्तीपुर: रसोईघर में काम कर रही महिला का युवक ने बनाया वीडियो, बिजली के पोल में बांध कर पति ने जमकर पीटा

Updated at : 30 Nov 2022 8:19 PM (IST)
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समस्तीपुर: रसोईघर में काम कर रही महिला का युवक ने बनाया वीडियो, बिजली के पोल में बांध कर पति ने जमकर पीटा

समस्तीपुर में रसोईघर में काम कर रही महिला का वीडियो बनाना एक युवक को महंगा पड़ गया. वीडियो बनाये जाने की भनक महिला को लगते ही उसने इसकी जानकारी पति को दी. उसके बाद पति ने युवक को बिजली के पोल में बांधकर जमकर पीटा.

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समस्तीपुर जिले के मऊ बाजार स्थित लहेरिया चौक के समीप अपने रसोईघर में काम कर रही गृहिणी का चोरी छिपे वीडियो बनाना एक युवक को महंगा पड़ गया. वीडियो बनाये जाने की भनक महिला को लगते ही उसने इसकी जानकारी पति को दी. तब पति आग बबूला हो गया और वीडियो बनाने वाले युवक की खोजबीन शुरू कर दी. वाकया बीते रविवार की है. आखिरकार घर में लगे सीसी टीवी से युवक की पहचान हो पायी.

सीसीटीवी में युवकी की हुई पहचान

नाटकीय ढंग से युवक को बुधवार को पकड़ा गया. ग्रामीणों ने चोरी छिपे वीडियो बनाने के आरोप में बिजली के पोल में बांध जमकर पिटायी की. आरोपी युवक की पहचान शेरपुर गांव के वार्ड पांच निवासी राज कुमार दास के पुत्र विजय कुमार के रूप में की गई. आरोपी युवक उक्त महिला के घर के पास ही कई दिनों से मजदूरी करता था. उसके मोबाइल में बनाया गया वीडियो मौजूद था.

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पुलिस ने आरोपी युवक को लिया हिरासत में

जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया. पीड़िता के पति मऊ बाजार वार्ड 11 निवासी गौतम कुमार चौधरी ने बताया कि गत 27 नवंबर को युक्त युवक ने मेरे घर में पीछे की दिशा से प्रवेश कर मेरी पत्नी का चोरी चुपके वीडियो बना लिया था. जब इसका आभास मेरी पत्नी कल्पना देवी को हुआ तो इसकी जानकारी मुझे दी. मैंने अपने घर में लगे कैमरे में वीडियो की सघनता से छानबीन की तो सारा माजरा समझ में आया. इसके बाद युवक को चिन्हित करते हुए उसे पकड़ा गया.

नाबालिग से छेड़खानी मामले में एक को तीन वर्ष कारावास की सजा

मधुबनी के लदनियां थाना क्षेत्र में तकरीबन दो वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़खानी मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय छह सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश गौरव आनंद की न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी लदनियां थाना क्षेत्र के विष्णुपुर निवासी राजेश कुमार यादव को 12 पॉक्सो एक्ट में 3 साल कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

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