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बिहार में बिना HSRP नंबर प्लेट के गाड़ियां डिलीवर करने वाले डीलर हो जाएं सावधान, कार्रवाई की तैयारी में विभाग

परिवहन विभाग ने कहा है कि बिना हाइ सिक्युरिटी नंबर प्लेट दिये गाड़ियों की डिलिवरी दिया जाना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है. ऐसे सभी डीलरों के यूजर आइडी को ब्लॉक कर देने का निर्देश दिया

बिहार में परिवहन व यातायात नियमों को और भी सख्त करते हुए परिवहन विभाग ने अब बिना हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाये वाहन की डिलिवरी करने वाले डीलरों का यूजर आइडी ब्लॉक करने का निर्णय लिया है. एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाये बिना वाहनों की डिलवरी को मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा. इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों को दिशा निर्देश दिया है.

एचएसआरपी नंबर प्लेट के बिना हो रही वाहनों की डिलीवरी

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बुधवार को विभागीय समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया. समीक्षा के दौरान यह जानकारी मिली कि नये वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट (हाइ सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगाये बिना वाहन की डिलिवरी की जा रही है. इस जानकारी के बाद सचिव ने जिलों को दिशा-निर्देश दिया है. विभाग ने कहा है कि बिना हाइ सिक्युरिटी नंबर प्लेट दिये गाड़ियों की डिलिवरी दिया जाना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है. ऐसे सभी डीलरों के यूजर आइडी को ब्लॉक कर देने का निर्देश दिया, जो बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाये वाहन को एजेंसी से बाहर निकाल रहे हैं.

नयी और पुरानी सभी गाड़ियों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य

वहीं, नयी और पुरानी सभी गाड़ियों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य करने को भी कहा. ऐसा नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश जिलों को दिया गया है. वहीं, वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने की जवाबदेही संबंधित वाहन निर्माता एवं उनके डीलर का होना तय किया गया. अगर कोई डीलर ऐसा नहीं करते है तो वो मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 और परिवहन विभाग द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना है.

ट्रेड सर्टिफिकेट भी हो सकता है निलंबित

सचिव ने कहा कि बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट लगे वाहनों की डिलिवरी किये जाने पर वाहन डीलरों का केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के तहत ट्रेड सर्टिफिकेट को निलंबित व रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है. यह कार्रवाई नियमावली के नियम 35 व नियम 44 के अंतर्गत की जाएगी.

बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाए वाहन की डिलिवरी न लें

राज्य परिवहन आयुक्त डॉ आशिमा जैन ने कहा है कि विक्रेता वाहन की डिलिवरी के पूर्व वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाये जाने के कारण बिक्री किये गये वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करने में विलंब होता है. इससे वाहन क्रेताओं को बेवजह समस्या का सामना करना पड़ता है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाये वाहन की डिलिवरी न लें.

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क्या बोले परिवहन सचिव

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने ग्राहकों से भी कहा कि वो बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के वाहनों की डिलीवरी नहीं ले. केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 50 के तहत सभी वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है. एचएसआरपी नंबर नहाई होने पर वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करने में परेशानी हो सकती है.

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Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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