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हत्या के आरोप से साक्ष्य के अभाव में हुए मुक्त

हाजीपुर : कनीय अभियंता की गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने मृतक की पत्नी और चचेरे भाई को साक्ष्य के अभाव में आरोपमुक्त कर दिया. विदित हो कि समस्तीपुर में पदस्थापित कनीय अभियंता महेश प्रसाद की हत्या औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र के बड़ी युसुफपुर मुहल्ले में गोली मार कर […]

हाजीपुर : कनीय अभियंता की गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने मृतक की पत्नी और चचेरे भाई को साक्ष्य के अभाव में आरोपमुक्त कर दिया. विदित हो कि समस्तीपुर में पदस्थापित कनीय अभियंता महेश प्रसाद की हत्या औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र के बड़ी युसुफपुर मुहल्ले में गोली मार कर कर दी गयी थी.

इस मामले में मृतक की मां मुनकिया देवी के बयान पर मृतक की पत्नी रेणु देवी और चचेरा भाई बबलू कुमार को आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. आरोप लगाया गया था कि मृतक की पत्नी और चचेरे भाई के बीच अवैध संबंध था और इसलिए दोनों ने उसकी हत्या कर दी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों एवं दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एस के झा के न्यायालय ने दोनों को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया.

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