छपरा : मढ़ौरा में एसआइटी के दारोगा व सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में नामजद व काराबंदी अभियुक्त की नियमित जमानत याचिका पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई की. सोमवार को जिला जज बेनीमाधव पांडेय ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 596/19 मामले में 26 अगस्त से काराधीन बंदी अभिषेक सिंह की जमानत संख्या 1866/19 में सुनवाई प्रारंभ की.
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दोहरे हत्याकांड की याचिका पर हुई सुनवाई
छपरा : मढ़ौरा में एसआइटी के दारोगा व सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में नामजद व काराबंदी अभियुक्त की नियमित जमानत याचिका पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई की. सोमवार को जिला जज बेनीमाधव पांडेय ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 596/19 मामले में 26 अगस्त से काराधीन बंदी अभिषेक […]
जमानत कि बिंदु पर बचाव पक्ष व अभियोजन की ओर से जमानत के पक्ष व विपक्ष में बहस किया गया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत जिला जज ने अभियोजन को अगली सुनवाई कि तिथि 23 दिसंबर को मामले से संबंधित केश डायरी व एलसीआर को कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
ज्ञात हो कि दारोगा मिथिलेश कुमार व सिपाही फारूक आलम की हत्या के उपरांत जख्मी दारोगा विकास कुमार सिंह ने 20 अगस्त को एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें अभिषेक समेत अन्य को अभियुक्त बनाया था. अभियुक्त ने 26 अगस्त को सीजेएम के कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था जिसे कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था. अभियुक्त द्वारा सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया गया था जिसे सीजेएम ने 18 नवंबर को खारिज कर दिया था.
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