Bihar News: बिहार में लाखों वाहन मालिकों के लिए जरूरी सूचना है. परिवहन विभाग के अनुसार, राज्य में लगभग 24 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड में अब तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2025 के बाद ऐसे वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा. साथ ही, अप्रैल 2025 से मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर जुर्माना भी भरना होगा.
मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य
परिवहन विभाग ने यह नियम लागू कर दिया है कि वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य होगा. यदि वाहन मालिक समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो न सिर्फ उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रोका जाएगा, बल्कि फिटनेस प्रमाणपत्र भी नहीं मिलेगा.
सितंबर 2024 से अब तक 32 हजार से अधिक वाहन मालिकों ने अपने आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करा लिए हैं. अब परिवहन विभाग अपने सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव कर रहा है ताकि बिना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर के कोई प्रमाणपत्र जारी न किया जा सके.
दुर्घटना और चालान में होगी परेशानी
परिवहन विभाग ने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर नहीं होने से दुर्घटना की स्थिति में वाहन मालिक और चालक की पहचान करना मुश्किल हो जाता है. साथ ही, यातायात नियमों के उल्लंघन पर ई-चालान की सूचना वाहन मालिक तक नहीं पहुंच पाती, जिससे कई कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं.
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कैसे करें मोबाइल नंबर अपडेट?
परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से 31 मार्च 2025 से पहले मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील की है ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके. वाहन मालिक परिवहन सेवा पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए:
- वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए: parivahan.gov.in
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए: sarathi.parivahan.gov.in