बिहार में अनलॉक 3.0 का गाइडलाइन जारी, पार्कों को खोलने की अनुमति, बस और ऑटो चलाने को लेकर ये है निर्देश

Updated at : 21 Jun 2021 7:08 PM (IST)
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बिहार में अनलॉक 3.0 का गाइडलाइन जारी, पार्कों को खोलने की अनुमति, बस और ऑटो चलाने को लेकर ये है निर्देश

Unlock 3 In Bihar Guidelines: बिहार कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए राज्य में अनलॉक की अवधि बढ़ा दी गई है. राज्य में अब 23 जून से 6 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है. वहीं अनलॉक को लेकर गृह विभाग की ओर से जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी. आज बिहार में अनलॉक की तीसरी गाइडलाइन जारी किया जाएगा.

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बिहार कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए राज्य में अनलॉक की अवधि बढ़ा दी गई है. राज्य में अब 23 जून से 6 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है. वहीं अनलॉक को लेकर गृह विभाग की ओर से जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी. आज बिहार में अनलॉक की तीसरी गाइडलाइन जारी किया जाएगा.

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा, ‘कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की. 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे, दुकानें 7 बजे संध्या तक खुलेगी. रात्रि कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. पार्क एवं उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खुलेंगे. अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है.’

पार्क खोलने की भी अनुमति- नीतीश सरकार ने अनलॉक 3.0 में बिहार वासियों को सबसे बड़ी राहत पार्क खोलने की अनुमति दी है. इसके अलावा अब दुकानें शाम के सात बजे तक खोले जा सकते हैं. हालांकि कोरोना का गाइडलाइन पालन करना अनिवार्य होगा. दुकान पर मास्क और सेनेटाइजर का रखना अनिवार्य होगा.

इधर, हाइकोर्ट में करोना महामारी को लेकर दायर कई जनहित याचिकाओं पर सोमवार को आंशिक सुनवाई हुई. इस मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए संविदा पर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में पूरी जानकारी तीन सप्ताह में देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है.

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Posted By : Avinish Kumar mishra

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