बिहार में अनलॉक-2 आज से लागू, पटना में अभी 22 जून तक पहले की तरह ही खुलेंगी सभी दुकानें

कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आने के बाद मंगलवार को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक पटना जिला प्रशासन ने बुधवार 16 जून से लागू होने वाले नये आदेश जारी किये हैं जो कि 22 जून तक प्रभावी रहेंगे.
पटना. कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आने के बाद मंगलवार को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक पटना जिला प्रशासन ने बुधवार 16 जून से लागू होने वाले नये आदेश जारी किये हैं जो कि 22 जून तक प्रभावी रहेंगे.
किराना दुकान, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और क2षि यंत्रों से संबधित दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और अन्य आवश्यक सेवाएं, डेयरी और मिल्क बूथ, मीट एवं मछली की दुकानें, पीडीएस की दुकानें, पशु चारा की दुकान रोजाना खोली जायेंगी.
इलेक्ट्राॅनिक सामानों में पंखा, कूलर, एसी बिक्री और मरम्मत की दुकानें, इलेक्ट्राॅनिक सामनों में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटाॅप, यूपीएस और बैट्री बिक्री एवं मरम्मत की दुकानें, सैलून और पार्लर, आॅटोमोबाइल, टायर, टयूब्स, मोटर वाहनों की दुकानें मरम्मत सहित, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, साइकिल की दुकानें और इसकी मरम्मती की दुकानें, फर्निचर की दुकान, स्टेशनरी, सौन्दर्य प्रसाधन की दुकानें शामिल हैं.
इस श्रेणी में कपड़े की दुकानें, सोना-चांदी की दुकानें, ड्राइ क्लीनर्स, बर्तन की दुकान, स्पोर्टस, खेलकूद सामाग्री की दुकान, जूता-चप्पल की दुकानें, निर्माण सामाग्री के भंडारण और बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिटटी, सीमेंट ब्लाॅक, इंट, प्लास्टिक पाइप, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामाग्री शामिल हैं.
Posted by Ashish Jha
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By Prabhat Khabar News Desk
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