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नव निर्वाचित वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण नौ को

सुपौल : नगर निकाय चुनाव में चुने गये वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण आगामी नौ जून को होगा. जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी बैद्यनाथ यादव के कार्यालय से निर्गत आदेश में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के निर्देश के आलोक में जिला के सुपौल नगर परिषद, वीरपुर व निर्मली नगर पंचायत के […]

सुपौल : नगर निकाय चुनाव में चुने गये वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण आगामी नौ जून को होगा. जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी बैद्यनाथ यादव के कार्यालय से निर्गत आदेश में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के निर्देश के आलोक में जिला के सुपौल नगर परिषद, वीरपुर व निर्मली नगर पंचायत के निर्वाचित वार्ड पार्षदों को शपथ ग्रहण व उसके बाद मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद का शपथ ग्रहण भी होगा. जिसके लिए प्रतिनियुक्त निर्वाची पदाधिकारियों व चयनित स्थलों की सूची जारी कर दी गयी है.

दिये गये आदेश में कहा गया है कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण तथा मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन हेतु बुलाई बैठक की लिखित सूचना 31 मई तक सभी निर्वाचित पार्षदों को अवश्य दे दी जाय. प्रतिनियुक्त निर्वाची पदाधिकारियों में सुपौल नगर परिषद के लिए अपर समाहर्ता सुपौल अखिलेश झा, नगर पंचायत वीरपुर के लिए वरीय उप समाहर्ता ब्रज किशोर लाल व नगर पंचायत निर्मली के लिए वरीय उप समाहर्ता सुपौल को जिम्मेदारी दी गयी है.

उप मुख्य पार्षद पद अनारक्षित : आदेश में कहा गया है कि शपथ ग्रहण व तथा मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद का निर्वाचन एवं शपथ ग्रहण हेतु विभिन्न प्रपत्रों की व्यवस्था अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी नगर परिषद सुपौल, नगर पंचायत वीरपुर व नगर पंचायत निर्मली अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे. बैठक की अध्यक्षता संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी करेंगे. जिन्हें मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार नहीं होगा.
सुपौल नगर परिषद के वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में होगा. जबकि वीरपुर व निर्मली नगर पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह क्रमश: अनुमंडल पदाधिकारी वीरपुर व निर्मली के कार्यालय वेश्म में होगा. मालूम हो कि मुख्य पार्षदों के पदों में सुपौल नगर परिषद एवं नगर पंचायत वीरपुर का पद अनारक्षित(अन्य) तथा निर्मली नगर पंचायत का पद अनारक्षित(महिला) का आयोग द्वारा आरक्षण निर्धारित किया गया है. जबकि तीनों नगर निकाय से उप मुख्य पार्षद पद के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है.

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