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आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कैद

11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, 10 अक्तूबर 2012 की घटना, लड़की को लगी थी गोली मामला कुनौली थाना क्षेत्र के डगमारा का सुपौल : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत ने गोली मार कर हत्या का प्रयास किये जाने के मामले के एक आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 11 […]

11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, 10 अक्तूबर 2012 की घटना, लड़की को लगी थी गोली
मामला कुनौली थाना क्षेत्र के डगमारा का
सुपौल : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत ने गोली मार कर हत्या का प्रयास किये जाने के मामले के एक आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
कुनौली थाना कांड संख्या 39/12 एवं सत्र वाद संख्या 45/13 की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी अमर झा को धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. वहीं धारा 324 के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. सभी सजा एक साथ चलेगी. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डगमारा निवासी लक्ष्मी मेहता 10 अक्टूबर, 2012 की रात अपने दरवाजे पर गजेंद्र कामत एवं शिवेंद्र कामत के साथ बैठे हुए थे. इसी बीच उनकी पोती कंचन कुमारी उन्हें भोजन के लिए बुलाने पहुंची.
तभी गांव के ही अमर झा पिस्तौल के साथ उनके दरवाजे पर पहुंचा और जान लेने की नियत से गोली चला दी. गोली कंचन कुमारी को लग गयी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गयी. उसे अस्पताल ले जाया गया. गोली चलाने के बाद आरोपी पश्चिम दिशा की ओर भाग निकला. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.

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