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मारपीट के आरोपी को दस वर्ष के कारावास की सजा

प्रतिनिधि, सुपौलअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत ने मारपीट मामले के एक आरोपी को दस वर्ष का सश्रम करावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. पिपरा थाना कांड संख्या 47/11 एवं सत्र वाद संख्या 221/11 की सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी गढि़या निवासी छोटे लाल […]

प्रतिनिधि, सुपौलअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत ने मारपीट मामले के एक आरोपी को दस वर्ष का सश्रम करावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. पिपरा थाना कांड संख्या 47/11 एवं सत्र वाद संख्या 221/11 की सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी गढि़या निवासी छोटे लाल मंडल को सजा सुनायी. गढि़या गांव में 08 जून, 2011 को ब्रह्मदेव मंडल दरवाजे पर बैठे थे. तभी गांव के ही छोटे लाल मंडल ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. मारपीट के क्रम में छोटे लाल ने ब्रह्मदेव मंडल के पेट में छुरा घोंप कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. न्यायालय ने छोटे लाल को ब्रह्मदेव मंडल पर जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए सजा सुनायी. मंगलवार को कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से कमल नारायण यादव एवं बचाव पक्ष की ओर से दिलीप कुमार साहु ने बहस की.

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