मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, 15 तक प्राप्त की जायेगी दावा व आपत्ति
Author Prabhat khabar digital desk
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सुपौल : जिला निर्वाचन शाखा द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2020 के आधार पर सोमवार को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया. इसे लेकर दावा व आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक निर्धारित की गयी है. जबकि दावा/आपत्ति का निष्पादन आगामी 27 जनवरी को किया जायेगा. जिसके बाद […]
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सुपौल : जिला निर्वाचन शाखा द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2020 के आधार पर सोमवार को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया. इसे लेकर दावा व आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक निर्धारित की गयी है. जबकि दावा/आपत्ति का निष्पादन आगामी 27 जनवरी को किया जायेगा. जिसके बाद 04 फरवरी को पूरक सूची का निर्माण कर 07 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जायेगा.
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डीपीआरओ अनुराग कुमार ने बताया कि सोमवार को सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया. जिनमें सुपौल, निर्मली एवं त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र के लिये अनुमंडल पदाधिकारी छातापुर विधानसभा में अनुमंडल पदाधिकारी वीरपुर एवं पिपरा विधानसभा क्षेत्र में भूमि सुधार उप समाहर्ता सुपौल द्वारा प्रारूप का प्रकाशन किया गया.
नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 06 में करेंगे आवेदन
ऐसे मतदाता जो 01 जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे अपना नाम, मतदाता सूची में जोड़ने के लिये प्रपत्र 06 में आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन देने की अवधि 15 जनवरी 2020 तक निर्धारित की गयी है. यह आवेदन मतदाता अपने मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं.
निर्वाचक सूची सभी निर्वाचक व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के कार्यालय तथा मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी. आवेदन के साथ उम्र संबंधी प्रमाण पत्र तथा आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे.
एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम रहने पर उसके विलोपन हेतु प्रपत्र-7, नाम, पता आदि का संशोधन हेतु प्रपत्र-8 तथा एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम स्थानांतरण के लिए प्रपत्र-8क में आवेदन देना होगा. एक स्थान पर अपना नाम रखते हुए अन्य स्थानों से नाम विलोपित करवाने हेतु प्रपत्र-7 में आवेदन देना चाहिए. एक से अधिक स्थान पर निर्वाचक सूची में प्रविष्टि दाण्डिक कार्रवाई का कारण हो
सकती है.
एनभीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन होगा आवेदन
इस जानकारी को एनभीएसपी पोर्टल पर अभिभावक के इपिक संख्या द्वारा देखा जा सकता है. ऐसे कोई मतदाता जिनकी मृत्यु हो गयी हो या किसी कारण वश अन्यत्र चले गये हैं तो उनके बदले कोई भी मतदाता प्रपत्र 07 में आवेदन कर सकते हैं.
जिन मतदाताओं के प्रविष्टि में नाम आदि की त्रुटि है, वे सुधार हेतु प्रपत्र 08 में आवेदन दे सकते हैं. सभी आवेदन एनबीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन भी किया जा सकता है. विशेष जानकारी हेतु जिला संपर्क केन्द्र-1950 पर संपर्क किया जा सकता है.
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