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धान खरीद में गबन मामले में पैक्स अध्यक्ष व सहायक प्रबंधक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

त्रिवेणीगंज : गबन के मामले में थलहा गढ़िया दक्षिण के पैक्स अध्यक्ष एवं सहायक प्रबंधक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जायेगा. साथ ही उन्हें निर्वाचन हेतु अयोग्य घोषित किये जाने का प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा. इस बाबत जिला सहकारिता पदाधिकारी अरविंद कुमार पासवान ने आदेश जारी किया है. बीसीओ को जारी पत्र में उन्होंने थलहा […]

त्रिवेणीगंज : गबन के मामले में थलहा गढ़िया दक्षिण के पैक्स अध्यक्ष एवं सहायक प्रबंधक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जायेगा. साथ ही उन्हें निर्वाचन हेतु अयोग्य घोषित किये जाने का प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा. इस बाबत जिला सहकारिता पदाधिकारी अरविंद कुमार पासवान ने आदेश जारी किया है.

बीसीओ को जारी पत्र में उन्होंने थलहा गढ़िया दक्षिण पैक्स के पैक्स अध्यक्ष व सहायक प्रबंधक के विरुद्ध स्थानीय थाने में 17 लाख 07 हजार 461.25 रुपये के अस्थाई गबन का प्राथमिकी दर्ज कराने व राशि की वसूली हेतु अधिभार निलाम वाद दर्ज करने का निर्देश दिया है.
बताया गया है कि 2018-19 के अंतर्गत थलहा गढ़िया दक्षिण पैक्स को किसानों से धान अधिप्राप्ति किये जाने के लिए जिला टास्क फोर्स द्वारा चयन किया गया. थलहा गढिया दक्षिण पैक्स को बिहार राज्य सहकारी बैंक, बीहट शाखा द्वारा अधिप्राप्ति कार्य हेतु कैश क्रेडिट ऋण की सुविधा प्रदान कि गयी. समिति द्वारा 31 मार्च तक कुल 2421 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति कुल 40 किसानों से कि गयी.
विभागीय निर्देशानुसार अधिप्राप्ति धान में समतुल्य 67 प्रतिशत सीएमआर समिति द्वारा कुल राज्य खाद्य निगम को 30 जून तक आपूर्ति किया जाना था. लेकिन 15 जुलाई तक समिति द्वारा कुल 1080 क्विंटल सीएमआर की आपूर्ति निगम को की गयी. अभी भी 542 क्विंटल सीएमआर की आपूर्ति किया जाना है.
हालांकि सरकार द्वारा पुन: तिथि विस्तारित किया गया है. लेकिन समिति के अध्यक्ष प्रबंधक द्वारा माह जून के मध्य से ही लगातार बहाना बनाया जा रहा है. लेकिन अग्रिम सीएमआर देने के बावजूद भी मिलर को अबतक धान नहीं दिया गया. उक्त आलोक में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पिपरा द्वारा थलहा गढिया दक्षिण पैक्स का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया.
संबंधित मिलर द्वारा भी सूचित किया है कि अग्रिम सीएमआर के विरुद्ध संबंधित पैक्स थलहा गढिया दक्षिण पैक्स के अध्यक्ष रवि कुमार सुमन द्वारा कुल 153 क्विंटल बकाया धान की आपूर्ति नहीं की गयी. इस प्रकार कुल 961.95 क्विंटल अवशेष धान अधिसूचित पैक्स गोदाम में भंडारित रहना चाहिए.
लेकिन सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के भौतिक जांच प्रतिवेदन में भंडारित अवशेष अधिप्राप्ति धान की मात्रा शून्य पाया गया. समिति के पदधारी द्वारा किसानों के नाम पर राशि का भुगतान प्राप्त कर न्यूनतम समर्थन मूल्य 1683412.5 प्लस गनी बैग क्विंटल की दर से 24048.75 अर्थात कुल 1707461.25 रुपये का दुर्विनियोग गबन कर लिया गया अथवा अधिप्राप्ति धान की मात्रा की गलत मंशा से खुले बाजार में बिक्री कर उससे प्राप्त राशि का गबन किया गया.

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