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हुआ दुष्कर्म का प्रयास प्राथमिकी छेड़खानी का

छातापुर : भीमपुर थानाध्यक्ष की कारगुजारियों ने एक बार फिर सुपौल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है. महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास जैसे मामले में भी थानाध्यक्ष पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय आरोपित को ही राहत देते दिख रहे हैं. ज्ञात हो कि पीड़िता द्वारा पुलिस को दिये गये आवेदन […]

छातापुर : भीमपुर थानाध्यक्ष की कारगुजारियों ने एक बार फिर सुपौल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है. महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास जैसे मामले में भी थानाध्यक्ष पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय आरोपित को ही राहत देते दिख रहे हैं. ज्ञात हो कि पीड़िता द्वारा पुलिस को दिये गये आवेदन में निर्वस्त्र कर दुष्कर्म का प्रयास करने की घटना स्पष्ट रूप से उल्लेखित है. लेकिन आवेदन के आलोक में दर्ज की गई प्राथमिकी छेड़खानी की धाराओं में अंकित की गई है. पुलिस के इस कार्यशैली को लेकर लोगों के बीच विभिन्न प्रकार की चर्चाएं व्याप्त है.

दरअसल बीते गुरुवार अपराह्न काल भीमपुर थाना अंतर्गत एक गांव के महादेव मुखिया ने रिश्ते में अपने पुत्रवधू को निवस्त्र कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया. इस घटना से पूर्व भी आरोपित ने पीड़िता की आबरू लूटने का कई बार प्रयास किया है. पीड़ित महिला के पति किसी मामले में महीनों से जेल में बंद है. घटना के बाद पीड़िता ने ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह अपनी आबरू बचाकर थाना पहुंची. पीड़िता ने पुलिस को लिखित आवेदन सौंप कर आरोपित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की. आवेदन में बताया गया है कि गुरुवार दोपहर वे गैड़ा नदी किनारे स्थित अपने खेत में घास काटने गई थी. जहां रिश्ते में ससुर महादेव मुखिया आ पहुंचे और साथ रखे छाता तानकर उसे घेर दिया और जमीन पर गिराकर निर्वस्त्र करने के बाद जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा.

वह किसी तरह आरोपित के चंगुल में ही साहस कर चीखने चिल्लाने लगी. आवाज सुनकर खेत में काम कर रहे ग्रामीण आये और मौके से आरोपित को पकड़कर पहले बेलागंज लाया. फिर पुलिस को उक्त स्थल पर बुलाकर हवाले कर दिया. पीड़िता ने बताया है कि आरोपित इससे पूर्व भी कई बार इज्जत लूटने का प्रयास कर चुका है. मामले में पुलिस ने धारा 341, 323, 354(बी) के तहत थाना कांड संख्या 31/17 दर्ज कर शुक्रवार की सुबह आरोपित को न्यायिक हिरासत में सुपौल भेज दिया है.

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