सीवान में सांसद के फर्जी हस्ताक्षर और लेटर पैड दुरुपयोग मामले में क्लर्क पर FIR के निर्देश, पहले ही हो चुका है निलंबित

Author Manish giri|Edited by Vivek Ranjan
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सांसद और लेटर की तस्वीर

सांसद और लेटर की तस्वीर

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सांसद के लेटर पैड और फर्जी हस्ताक्षर के दुरुपयोग के आरोप में लिपिक रंजय कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के पत्र के आलोक में की गई है.

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Siwan News: जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने निम्न वर्गीय लिपिक रंजय कुमार के खिलाफ सांसद के कथित फर्जी हस्ताक्षर और लेटर पैड के दुरुपयोग के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश जारी किया है. इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (पीएम पोषण योजना) को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है.

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के पत्र के आलोक में कार्रवाई

जारी पत्र के अनुसार, यह कार्रवाई सारण प्रमंडल, छपरा के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के पत्र के आलोक में की जा रही है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि सांसद विजयलक्ष्मी देवी ने शिकायत की है कि उनके लेटर पैड की प्रतियों को स्कैन कर उनके हस्ताक्षर की कथित नकल की गई और उसका उपयोग शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के समक्ष किया गया.

बीएनएस की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

शिकायत के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया है कि रंजय कुमार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की प्रासंगिक धाराओं के तहत निकटतम थाने में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई जाए. सांसद ने भी मामले में दोषी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की है.

पहले ही निलंबित हो चुका है लिपिक

इससे पहले सारण प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक संजय कुमार ने डीईओ कार्यालय के लिपिक रंजय कुमार को निलंबित कर दिया था. उन पर अमर्यादित आचरण, कार्यकलाप तथा अवैध भुगतान से जुड़े आरोपों के प्रथमदृष्टया प्रमाणित होने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी.

स्पष्टीकरण नहीं देने पर हुई कार्रवाई

विभागीय पत्र के अनुसार सांसद विजयलक्ष्मी देवी ने भी रंजय कुमार पर उनके फर्जी हस्ताक्षर और लेटर पैड के दुरुपयोग का आरोप लगाया था. इस संबंध में लिपिक से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया. विभाग ने इसे आरोपों के संदर्भ में गंभीर माना और निलंबन की कार्रवाई की. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), सोनपुर, सारण निर्धारित किया गया है.

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