बिहार में डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति पर सख्ती, अस्थायी तैनाती खत्म करने का निर्देश

स्वास्थ्य विभाग सख्त
बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति और पदस्थापन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. वर्ष 2025 के बाढ़ और पर्व-त्योहारों के लिए दी गई अस्थायी छूट समाप्त हो गई है.
सीवान. बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति और पदस्थापन को लेकर सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया है. विभाग के सचिव कुमार रवि ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि वर्ष 2025 में बाढ़ और पर्व-त्योहारों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु रखने के लिए दी गई अस्थायी छूट अब समाप्त हो चुकी है.
पुराने आदेश के आधार पर नहीं होगी प्रतिनियुक्ति
स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि भविष्य में वर्ष 2025 के पुराने आदेश के आधार पर किसी भी चिकित्सक का स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी. यदि किसी चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण अभी भी उसी आदेश के आधार पर प्रभावी है तो उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त माना जाएगा.
विशेष आवश्यकता पर विभाग से लेनी होगी अनुमति
विभाग ने कहा है कि किसी जिले में चिकित्सकों की विशेष आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी औचित्य और अनुशंसा के साथ प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजेंगे. विभागीय स्वीकृति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी.
अनावश्यक प्रतिनियुक्ति पर पहले भी दिए जा चुके हैं निर्देश
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि वर्ष 2015, 2016, 2019 और 2023 में भी जिला स्तर से चिकित्सकों की अनावश्यक प्रतिनियुक्ति नहीं करने के निर्देश जारी किए गए थे. इसके बावजूद कुछ सिविल सर्जनों द्वारा अपने स्तर से चिकित्सा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं.
बिना अनुमति प्रतिनियुक्ति से बढ़ती हैं प्रशासनिक परेशानियां
विभाग ने बिना स्वीकृति की गई प्रतिनियुक्ति को गंभीर मामला बताया है. अधिकारियों के अनुसार, ऐसी कार्रवाई से प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ती हैं और कई मामलों में न्यायालय में वाद दायर होने से विभाग पर अतिरिक्त कार्यभार पड़ता है.
प्रतिनियुक्त स्वास्थ्यकर्मियों को मूल स्थान पर भेजने की तैयारी
स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन चिकित्सकों की पदस्थापना विभाग द्वारा जिस स्वास्थ्य संस्थान में की गई है, उन्हें बिना पूर्व अनुमति के दूसरे संस्थान में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए.
वहीं सिविल सर्जन डॉ. श्रीनिवास प्रसाद ने बताया कि जल्द ही प्रतिनियुक्त स्वास्थ्यकर्मियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें अपने मूल स्थान पर योगदान करने का आदेश जारी किया जाएगा.
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