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रुखसाना हत्याकांड में पांच को उम्रकैद

सीवान : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम मो. एजाजुद्दीन की अदालत ने गुरुवार को एक विवाहिता की हत्या कर शव को गायब करने के मामले में पांच आरोपितों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक दोषी पर 99 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. बसंतपुर थाना क्षेत्र के लखनौरा गांव की […]

सीवान : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम मो. एजाजुद्दीन की अदालत ने गुरुवार को एक विवाहिता की हत्या कर शव को गायब करने के मामले में पांच आरोपितों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक दोषी पर 99 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. बसंतपुर थाना क्षेत्र के लखनौरा गांव की यह पांच वर्ष पूर्व की घटना है.

दहेज में एक लाख नकद व बाइक नहीं देने पर ससुराल वालों ने विवाहिता रुखशाना खातून की हत्या कर शव को गायब कर दिया था. इस मामले में रुखसाना की मां जैतुन बेगम निवासी बरारी थाना जीबी नगर ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का बसंतपुर थाने को निर्देश दिया. इसके तहत पुलिस विवाहिता के पति रिजवान अंसारी, ससुर निजामुद्दीन अंसारी, सास हलिमा खातून, देवर अफसर व नेसार तथा ननद गुड़िया को आरोपित किया.
इनके खिलाफ कोर्ट में चली कार्रवाई के दौरान दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला आया है. इसमें कोर्ट ने मृतका की ननद गुड़िया को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. वहीं, अन्य सभी अभियुक्तों को दोषी माना था. कोर्ट ने सभी के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही हर दोषी पर 99 हजार का अर्थदंड लगाया है. इसका भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी.
जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि पीड़ित परिवार को देने का कोर्ट ने आदेश दिया है.
हत्या कर शव को छुपाने के मामले में कोर्ट ने सुनायी सजा
बसंतपुर थाना क्षेत्र के लखनौरा गांव में पांच वर्ष पूर्व हुई थी घटना

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