सीवान : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पति समेत चार को बरी कर दिया. नौतन थाना के हरि मकरियार गांव निवासी लालबाबू सिंह की पत्नी फुल बसंती देवी ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ मारपीट व दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी स्थानीय थाने में कांड संख्या 50/99 में दर्ज करायी थी. उसने पति लालबाबू सिंह, ससुर राम नरेश सिंह, सास रेशम देवी व देवर शत्रुघ्न सिंह को आरोपित किया था. द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अवधेश दुबे के कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में चारों अभियुक्तों को बरी कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह व अभियोजन की तरफ से एपीपी नरेश सिंह ने बहस की.
दहेज प्रताड़ना मामले में चार बरी
सीवान : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पति समेत चार को बरी कर दिया. नौतन थाना के हरि मकरियार गांव निवासी लालबाबू सिंह की पत्नी फुल बसंती देवी ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ मारपीट व दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी स्थानीय थाने में कांड संख्या 50/99 में […]
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