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पत्रकार हत्याकांड में लड्डन की जमानत अर्जी खारिज

सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में साजिशकर्ता अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां के जमानत आवेदन को सीजेएम अरविंद कुमार सिंह ने खारिज कर दिया है. बताया जाता है कि गत 13 मई को स्टेशन रोड स्थित फलमंडी के पास बदमाशों ने पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार कर हत्या कर दी थी. […]

सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में साजिशकर्ता अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां के जमानत आवेदन को सीजेएम अरविंद कुमार सिंह ने खारिज कर दिया है. बताया जाता है कि गत 13 मई को स्टेशन रोड स्थित फलमंडी के पास बदमाशों ने पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मार कर हत्या कर दी थी.
इस मामले में पुलिस के दबाव पर अारोपित लड्डन मियां ने 26 जून को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. उसके अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी व नवीन कुमार श्रीवास्तव ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं, तो दूसरी तरफ अभियोजन की तरफ से डीपीओ एके सुमन ने जमानत आवेदन का विरोध किया. इस पर कोर्ट ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया. इस मामले में पुलिस 26 मई, 2016 को पत्रकार हत्याकांड के मुख्य आरोपित रोहित कुमार, विजय कुमार गुप्ता, राजेश कुमार, सोनू गुप्ता व रिशु को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
इस मामले में अनुसंधानकर्ता इंस्पेक्टर प्रियरंजन ने शांति वट वृक्ष के सोनू को गिरफ्तार करने के लिए वारंट कोर्ट द्वारा प्राप्त कर लिया है. शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जायेगी. बिहार सरकार के संयुक्त सचिव गृह विभाग ने ज्ञापांक 3805, दिनांक 16.5.16 द्वारा इस मामले की जांच के लिए सीबीआइ को पत्र भेजा है.

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