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मूल अभिलेख के अभाव के चलते नहीं हुई सुनवाई
सीवान : राजीव रोशन हत्याकांड में नामजद अभियुक्त मो शहाबुद्दीन की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा लिये गये संज्ञान के खिलाफ चतुर्थ सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में मूल अभिलेख नहीं रहने के चलते सोमवार को सुनवाई नहीं हो पायी. मो शहाबुद्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए निचली अदालत का मूल अभिलेख चतुर्थ अपर सत्र […]
सीवान : राजीव रोशन हत्याकांड में नामजद अभियुक्त मो शहाबुद्दीन की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा लिये गये संज्ञान के खिलाफ चतुर्थ सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में मूल अभिलेख नहीं रहने के चलते सोमवार को सुनवाई नहीं हो पायी.
मो शहाबुद्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए निचली अदालत का मूल अभिलेख चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में चला गया है,
जिसके चलते क्रिमिनल रिवीजन 103/15 में सुनवाई नहीं हो सकी. मालूम हो कि विगत दिनों राजीव रोशन हत्या कांड के नामजद अभियुक्त मो शहाबुद्दीन द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा लिये गये संज्ञान के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन दाखिल कराया गया था, जिसे जिला जज शैलेंद्र सिंह ने सुनवाई के लिए चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था.
नगर थाना कांड संख्या 220/14 में अनुसंधान कर्ता द्वारा सीजेएम कोर्ट में मो शहाबुद्दीन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिस पर तत्कालीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक राज ने भादवि की धारा 302,120 बी व 27 आर्म एक्ट में संज्ञान लेते हुए दौरा सुपुर्दगी के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट में भेज दिया. अगली सुनवाई 22 जून को होगी.
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