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राजीव रोशन हत्याकांड में शहाबुद्दीन की जमानत याचिका खारिज

पूर्व सांसद पर साजिश रचने का था आरोप सीवान : मंडल कारा में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत याचिका को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. राजीव रोशन हत्याकांड के मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत के लिए आवेदन दिया था. नगर के […]

पूर्व सांसद पर साजिश रचने का था आरोप
सीवान : मंडल कारा में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत याचिका को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. राजीव रोशन हत्याकांड के मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत के लिए आवेदन दिया था.
नगर के बड़हरिया बस स्टैंड निवासी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के पुत्र राजीव रोशन की 16 जून, 2014 को डीएवी मोड़ पर अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी.
इस मामले में पूर्व सांसद पर साजिश करने का आरोप है, जिसकी सुनवाई मंडल कारा में गठित विशेष न्यायिक पदाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट में चल रही है.
इसमें चाजर्शीट दाखिल होने के बाद जमानत के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन व मोबिन ने आवेदन दिया था. इस पर सहायक अभियोजक रघुवर सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने दोनों पक्ष का बहस सुनने के बाद आवेदन को खारिज कर दिया.

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