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चर्चित तेजाब कांड में एसपी के माध्यम से दारोगा को सम्मन
गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुआ कोई दारोगा सीवान: मंडल कारा में चल रहे विशेष अदालत में चर्चित तेजाब हत्याकांड में राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के मामले में गुरुवार को गवाही के लिए कोई दारोगा उपस्थित नहीं हो सका. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के आवेदन पर तीसरे तारीख पर भी […]
गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुआ कोई दारोगा
सीवान: मंडल कारा में चल रहे विशेष अदालत में चर्चित तेजाब हत्याकांड में राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के मामले में गुरुवार को गवाही के लिए कोई दारोगा उपस्थित नहीं हो सका. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के आवेदन पर तीसरे तारीख पर भी जवाब नहीं दिया.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने कोर्ट के समक्ष कहा कि अभियोजन पक्ष ने बीएसएनएल द्वारा जिला पदाधिकारी के माध्यम से 2003 की रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध नहीं कराया है. इसलिए जवाव नहीं दिया जा सका हैं. इस पर कोर्ट ने रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करायी. चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने गवाही के लिये कोर्ट में दारोगा के उपस्थित नहीं होने पर पुन: आरक्षी अधीक्षक के माध्यम से दारोगा धर्म देव राम, अमर कांत झा व बीके शाही को सम्मन जारी करने का आदेश दिया है.
न्यायालय में पूर्व में अभियोजन पक्ष के तरफ से विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश सिंह व सहायक अभियोजक रघुवर सिंह ने आवेदन दे कर कहा था कि बीएसएनएल ने डीएम के माध्यम से 2003 की रिपोर्ट में कहा है कि जिस मोबाइल पर राजीव रोशन को धमकी दी गयी थी, वह उनके पिता चंद्र किशोर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के नाम से सिम जारी था.
इस पर अभियोजन पक्ष ने कहा है कि जब बीएसएनएल 2003 व 2012 का रिपोर्ट दे सकती है तो 2004 की रिपोर्ट क्यो नहीं दे सकती है. इस पर कोर्ट मे बहस होने के बाद फैसला सुनाया जायेगा. मालूम हो कि वर्ष 2004 में राजीव रोशन के दो भाइयों का अपहरण कर हत्या कर दी गयी थी.
इसी कांड के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन थे. राजीव रोशन की 16 जून, 2014 को डीएवी मोड़ पर गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.
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