बेगूसराय (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र ने आर्म्स एक्ट व चोरी का समान रखने के आरोपित अखिलेश सिंह, बरौनी चकिया थाने के मल्हीपुर निवासी को साक्ष्य के आधार पर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए और 26 में सश्रम कारावास की सजा दी. तीनों धाराओं में तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गयी. साथ ही तीन-तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीओ परशुराम सिंह ने नौ गवाहों की गवाही करायी. आरोप है कि एक अप्रैल, 2005 को बीटीपीएस कॉलोनी चकिया बरौनी में आरोपित के पास से अवैध नाइन एमएम की एक पिस्तौल व पांच कारतूस बरामद किये गये. साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गयी. घटना की प्राथमिकी तत्कालीन थानाध्यक्ष, चकिया काशी नाथ झांकी ने बरौनी थाना कांड संख्या 96/05 दर्ज करायी थी.
आरोपित को मिली सजा
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम वायुनंदन लाल श्रीवास्तव ने दुष्कर्म के आरोपित राजेश राय उर्फ राजेश कुमार, बछवाड़ा थाने के रानी निवासी को दोषी पाकर 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से प्रभारी विशेष लोक अभियोजन अनुसूचित जाति अधिनियम के अंजनी कुमार फुदो ने नौ गवाहों की गवाही करायी. आरोप है कि उसने नौ मार्च, 2010 को ग्राम रानी तीन में लालू साह की बोरिंग के पास सूचक की नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म किया.
निशा कुमारी बनीं मेंबर
बेगूसराय स्थायी लोक अदालत में अधिवक्ता निशा कुमारी ने दूसरी बार मेंबर के रू प में अपना योगदान दिया. मेंबर का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है. स्थायी लोक अदालत में मेंबर के रू प में समाजसेवी दिलीप सिन्हा भी योगदान दे चुके हैं. अधिवक्ता निशा के मेंबर बनने पर अधिवक्ता सुनील झा, वीरेंद्र वर्मा, अभय शंकर, राजेश सिंह, अखिलेश कुमार, संजीत कुमार आदि ने बधाई दी.
लूटकांड में दोषी करार
तदर्थ न्यायाधीश चतुर्थ गंगाशरण राम त्रिपाठी ने रुपये लूटकांड के आरोपित भीम महतो, खगड़िया जिला निवासी को दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए छह सितंबर की तारीख मुकर्रर की है. आरोपित ने 15 अप्रैल, 2008 को सदा 11 बजे दिन में सूचक वीरेंद्र कुमार, दलसिंगसराय थाना, समस्तीपुर निवासी से साढ़े तीन लाख रुपये लूट लिये.