गुठनी . राज्य सूचना आयोग ने वाद संख्या 85439/12-13 की सुनवाई के दौरान बीइओ के खिलाफ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है. आयोग ने प्रथम अपीलीय प्राधिकार तथा बीइओ को लिखे पत्र में लिखा है कि वाद की सुनवाई के दौरान अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक को उनके प्रपत्र क दिनांक 7.8.12. के संदर्भ में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है. सुनवाई के दौरान लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गुठनी पर सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 25 हजार रुपये दंड लगाने का निर्णय लिया जाता है. आयोग ने अगली कार्रवाई के लिए वादी संजय कुमार जायसवाल तथा बीइओ को पांच मई को बुलाया है. विदित हो कि आवेदक संजय कुमार आदर्श मध्य विद्यालय के क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड सदस्य है और इनको बिना संज्ञान में लिये बीइओ की मिली भगत से प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षा समिति के अधिकारों का उल्लंघन कर अनियमितता बरती गयी है.
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आयोग ने बीइओ पर लगाया जुर्माना
गुठनी . राज्य सूचना आयोग ने वाद संख्या 85439/12-13 की सुनवाई के दौरान बीइओ के खिलाफ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है. आयोग ने प्रथम अपीलीय प्राधिकार तथा बीइओ को लिखे पत्र में लिखा है कि वाद की सुनवाई के दौरान अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक को […]
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